आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से भरत इंदर सिंह चहल को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक; पंजाब सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Former CM captian amrinder singh) के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल (Bharat inder singh chahal) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी (Supreme court bans arrest) पर रोक लगा दी है। सप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याची पर दंड योग कार्रवाई न की जाए। साथ ही चहल को कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग दें। वहीं, पंजाब सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 25 अक्टूबर को उनके खिलाफ पटियाला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
चहल के वकील की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि 76 वर्षीय चहल कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। साथ ही जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें विजिलेंस के मुताबिक मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक चहल और उसके पारिवारिक सदस्यों की आय 7,85,16,905 रुपए थी। जबकि 31,79,89,011 रुपए खर्च किए गए, जो आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 305 फीसदी अधिक है। आरोप हैं कि भरत इंदर सिंह चहल ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्ति बनाई।








