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    Breaking News: Supreme Court gives a blow to Navjot Sidhu, refuses to give relief

    ब्रेकिंग न्यूजः सुप्रीम कोर्ट ने दिया नवजोत सिद्धू को झटका, राहत देने से किया इंकार

     

    चंडीगढ़ः 34 साल पहले रोडरेड मामले में सजा पाए नवजोत सिंह सिद्धू को अब सुप्रीमकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की राहत देने से इंकार कर दिया है। बता दें कि चीफ जस्टिस ने सिद्धू को राहत देने से इनकार कर दिया। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी।

    जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके एक सप्ताह का समय मांगा था। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है इसिलए उन्हें सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए।

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में सिद्धू की सजा को एक साल के कठोर कारावास तक बढ़ा दिया। लगभग 34 साल पहले सड़क पर हुई हाथापाई की इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस समय सिद्धू की उम्र लगभग 25 साल थी। शीर्ष अदालत ने सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और आज सिद्धू को एक वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।