जालंधर में उपभोक्ता फोरम ने लगाया एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को 20 हजार रुपए जुर्माना… पढ़ें पूरी खबर
जालंधर: महानगर में उपभोक्ता फोरम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के साथ-साथ शराब के ठेकेदार पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है तथा इसकी भरपाई करने के लिए कोर्ट ने 45 दिनों का समय दिया है। बता दें कि ज्वाला नगर निवासी अवनीत सिंह ने उपभोक्ता फोरम में एक अपील दायर की थी कि उसे शराब ठेके तथा आबकारी विभाग के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
इस संबंधी जानकारी देते हुए बस्ती शेख के अंतर्गत आते न्यू ज्वाला नगर निवासी अवनीत सिंह ने बताया कि उन्होंने 11 जनवरी 2020 को जालंधर के शहनाई पैलेस में एक कार्यक्रम रखा था। जिसमें आबकारी विभाग तथा शराब ठेकेदार कंपनी जालंधर वाइन्स के रवैये के कारण न केवल उनके घरेलू कार्यक्रम में खलल पड़ा, बल्कि उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अवनीत सिंह ने उपभोक्ता अदालत में अपने वकील मनित मल्होत्रा के माध्यम से अपील लगाई थी कि शिकायत दी थी ।
उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह बात स्वीकार की है कि जालंधऱ वाइन तथा एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाक की खामियों के कारण उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए फोरम की तरफ से 20 हजार रुपए जुर्माना भरपाई के तौर पर जालंधर वाइन तथा एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को लगाया गया है। यह भऱपाई 45 दिन के अंदर करने को कहा गया है।







