कुत्ता-बिल्ली पालने पर सख्ती, अब लेना होगा License,जानिए किस राज्य की सरकार हुई सख्त..
चंडीगढ़ : हरियाणा में अब बिना अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाला जा सकेगा। अब कुत्ते समेत पालतू जानवरों को पालने का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर मुखौटा पहनाना होगा, जिससे वह किसी व्यक्ति को काट न सके। खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा।
हालांकि ये नियम 2005 में बनाया गया था, लेकिन इसी साल अगस्त में इस नियम में संशोधन करके इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब करीब 2 महीने बाद हरियाणा सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में है। अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई भी की जा सकती है।
हरियाणा सरकार के फरमान के तहत लोगों को कुत्तों पालने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकार की ओर से घर के बार कुत्तों को टहलाने के लिए भी एडवाइजरी का पालन करना जरूरी होगा।
कुत्तों को पालने के लिए यदि कोई व्यक्ति नियमों को नहीं मानता है तो उसे जेल भी काटनी पड़ सकती है। सरकार के सख्त नियमों के तहत नियम को नहीं मानने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपये जुर्माना और कैद का प्रावधान भी करने जा रही है।








