हाईकोर्ट ने लगाई अमृतपाल और साथियों की याचिका पर फटकार, वकील से पूछा- असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए

 हाईकोर्ट ने लगाई अमृतपाल और साथियों की याचिका पर फटकार, वकील से पूछा- असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए

High Court reprimanded the petition of Amritpal and colleagues

चंडीगढ़ -वीरवार को वारिस पंजाब दे के मुखी अमृतपाल के साथियों पर लगे एनएसए के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के साथी बलवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके सहित पांच लोगों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील को कहा कि पहले वह यह साबित करें कि इन सभी कैदियों जिन पर एनएसए लगाया जा चुका है, उनको लेकर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे दायर की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आपने याचिका तो दायर कर दी है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए हैं। हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि आप 10 याचिकाएं दायर कर चुके है, लेकिन अभी तक यह नहीं बता पाए कि हेबियस कॉर्पस कैसे मैन्टेनेबल है। वकील ने बचाव में कहा कि बाजोके डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और वो उससे मिलना चाहते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्या वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास गए। असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी पिटीशन का ग्राउंड ठीक नहीं है। अब इस मामले की भी अमृतपाल मामले के साथ 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी।

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