दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हर मामले में हम नहीं दे सकते दखल, HC जाएं- SC

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हर मामले में हम नहीं दे सकते दखल, HC जाएं- SC

 

 

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देने कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. इस दौरान CJI ने सिंघवी से पूछा कि आपने एफआईआर

 

मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हर मामले में हम नहीं दे सकते दखल, HC जाएं- SC

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देने कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. इस दौरान CJI ने सिंघवी से पूछा कि आपने एफआईआर और जांच को अनुच्छेद 32 में चुनौती दी है. इश पर सिंघवी ने विनोद दुआ और अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला दिया.

सीजेआई ने कहा वो दोनों पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामले थे. यहां स्थितियां अलग हैं. सिंघवी ने कहा कि सिर्फ दो बार उप मुख्यमंत्री को बुलाया. गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है. जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी की जरूरत पर जोर दिया जबकि समन रिसीव किए गए और मेरे मुवक्किल कहीं भागने वाले नहीं थे. यह फैसला मेरे मुवक्किल ने अकेले नहीं लिया था.

सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में याचिका नहीं बनती है. सीजेआई ने कहा कि हम याचिका खारिज कर रहे हैं.सिंघवी ने कहा कि मुझे थोड़ी देर सुन लीजिए कि कैसे यह मामला अनुच्छेद 32 के तहत आता है. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पांच फैसलों का हवाला दे रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास सीधा यहां आने के बजाए अन्य उपाय भी हैं, आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यह सारी बातें दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखते?

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