अब ड्यूटी के समय पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे पर्सनल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जानें किस राज्य की पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन…

अब ड्यूटी के समय पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे पर्सनल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जानें किस राज्य की पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन…

 

 

लखनऊ : अब सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का निजी तौर पर प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 जारी कर दी गई है। इस पॉलिसी में यूपी पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल, पिछले दिनों ड्यूटी के दौरान निजी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से समय की बर्बादी की बात सामने आई थी।

गाइडलाइन में कहा गया है कि ड्यूटी पर और बावर्दी वीडियो रील्स बनाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा सोशल मीडिया और निजी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट भी प्रतिबंधित किया गया है। ड्यूटी के बाद भी बावर्दी वीडियो और रील्स जिससे पुलिस की छवि खराब हो, उस पर भी रोक लगाई गई है। थाना, पुलिस लाइन, ऑफिस और फायरिंग के लाइव टेलीकास्ट और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने पर रोक लगाई गई है।

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि किसी पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाएगा। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर कोचिंग, लेक्चर, वेबीनार और लाइव पर भी रोक रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कमाई पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं नई पॉलिसी के तहत सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति की विचारधारा या राजनेता के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ अपनी फोटो भी अपलोड नहीं करेंगे।

नई पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध वर्जित है। इतना ही नहीं किसी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक को सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में नहीं लगाया जाएगा। ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या पेज, जो पुलिस विभाग या सरकार के विरोध में हो और जाति, संप्रदाय या क्षेत्र आदि के नाम पर बनाया गया हो उसे ज्वाइन नहीं करेगा। पॉलिसी का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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