किसानों के धरने के कारण बंद टोल प्लाजा शुरू करवाए जाएंः पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

किसानों के धरने के कारण बंद टोल प्लाजा शुरू करवाए जाएंः पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़ -पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब में टोल बंद के मुद्दे पर एन.एच.ए.आई. की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही प्रदेश में टोल शुरू करने को कहा है। अदालत ने कहा कि पंजाबभर में 13 टोल प्लाजा किसानों के पक्के मोर्चे के कारण बंद हैं इन्हें पुनः शुरू किए जाने की जरूरत है और इसके लिए सरकार प्रबंध करे।

उल्लेखनीय है कि एनएचएआई ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया कि पंजाब भर में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 13 टोल प्लाजा बंद करवा दिए हैं। याची पक्ष ने बताया कि टोल बंद होने के चलते यहां से टोल राशि वसूल नहीं हो पा रही है और 17 दिसंबर से लेकर चार जनवरी तक करीब 26 करोड़ 60 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। पंजाब के अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, तरनतारन, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला और बरनाला में मौजूद इन टोल प्लाजा को प्रदर्शनकारियों ने बंद करवाया है।

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