पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस को लगा बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज
लुधियानाः लोकइंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। वहीं शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले लुधइयाना की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने भी बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणआ हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे आज जस्टिस लीजा गिल ने बहस सुनने के बाद बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है।
बता दें कि इससे पहले इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा बैंस को भगोड़ा करार दिया जा चुका है और उसकी संपत्ति को कुर्क किए जाने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। अब हाईकोर्ट द्वारा बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद बैंस मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे है। एक विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 द्वारा अदालत के आदेशों पर विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।
पीड़ित विधवा ने अदालत से पुलिस को विधायक के विरुद्ध केस दर्ज करने के आदेश देने की मांग को लेकर याचिका दायर कर की थी। महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, लुधियाना के गोगी शर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।








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