बुलडोजर चलवाने से पहले कई बार सोचेंगे अब अधिकारी, गलत एक्शन पर जेब से देना पड़ेगा जुर्माना

बुलडोजर चलवाने से पहले कई बार सोचेंगे अब अधिकारी, गलत एक्शन पर जेब से देना पड़ेगा जुर्माना

 

बुलडोजर चलवाने से पहले अब 100 बार सोचेंगे अधिकारी, गलत एक्शन पर जेब से देना पड़ेगा जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से होने वाले सरकारों के एक्शन पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी. अपने फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि गलत एक्शन पर जेब से जुर्माना देना पड़ेगा.

अधिकारियों पर अदालत सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. जब राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अभियुक्त या दोषी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों की मनमानी को कड़े कानून से निपटना होगा. हमारा संविधान सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देती है. कोर्ट इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा कि सरकार मनमानी करें.

‘मुआवजा तो दिया ही जा सकता है’

अदालत ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए. इस प्रकार यह अवैध है. हमने बाध्यकारी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिनका ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा।

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