आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक और झटका, कोर्ट से अनुमति के बावजूद राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले पाए शपथ; जानें क्या वजह

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक और झटका, कोर्ट से अनुमति के बावजूद राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले पाए शपथ; जानें क्या वजह

नई दिल्ली  : दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लाॉड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। आप नेता आज सोमवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

AAP leader Sanjay Singh could not take oath as Rajya Sabha member today : जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते वह आज राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। मालूम हो कि 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी। इस संबंध में कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था।

बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। आप नेता की याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी का आरोप है कि आप नेता की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका थी।

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